हाई कोर्ट ने नहीं दी राहत, अगली सुनवाई 19 मई को

बहराइच। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जेठ महीने में लगने वाले मेले पर रोक जारी रहेगी। मेला प्रबंधन समिति की ओर से दाखिल रिट याचिका पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने मेला समिति को मेला लगाने की अनुमति नहीं दिया। जिला प्रशासन की ओर से मेला आयोजन पर लगाई गई रोक जारी रहेगी।
जिला प्रशासन ने अनुमति देने से किया इनकार
सालार गाजी की दरगाह पर हर साल जेठ के महीने में मेला लगता है। लेकिन, इस बार प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। प्रशासन का कहना था कि दरगाह प्रबंधन के पास मेला लगाने के लिए जरूरी संसाधन नहीं हैं, इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती।
अब अगली सुनवाई 19 मई को होगी
जानकारी के मुताबिक, डीएम ने मामले की जांच कर अनुमति देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद मेला समिति ने हाईकोर्ट में अपील की। शुक्रवार को मामले की सुनवाई जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की बेंच में हुई। अब अगली सुनवाई 19 मई को होगी। मालूम हो कि सैय्यद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर तकरीबन काफी वर्षाे से मेला का आयोजन किया जा रहा था इस मेले में लाखों की संख्या में लोग पहुँचते थे। मेला परिसर की सुरक्षा के लिए 600 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं शहर के चारों तरफ बैरीकेडिंग कर दी गयी है। इस मामले पर एस पी सिटी रामानन्द कुशवाहा ने कहा कि मेला परिसर की लगातार सुरक्षा की जा रही है किसी भी भीड़ को मेला परिसर में नही आने दिया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने मेला समिति को मेला लगाने की अनुमति नहीं दिया ।




