नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष का हुआ कारावास

बहराइच। नाबालिक से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बहराइच द्वारा 10 वर्ष के कारावास और 70000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया । प्राप्त विवरण अनुसार वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय को सूचना दी गयी कि दिनांक 07.02.2016 को वादी की लड़की जो संगम इलाहाबाद स्नान करने गयी थी, मेले में बिछड़ गई जिसको प्रतिवादी रामजी गौतम अपने अन्य साथियों की सहायता से वादी की लड़की को विवाह करने के लिए भगा ले गया। जिसके सम्बन्ध में थाना पयागपुर में दिये गये लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 19.02.2016 को मु0अ0सं0 766/2016 धारा-366 भा.द.वि. बनाम रामजी गौतम पुत्र राम रतीले के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक अरुण कुमार सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 22.09.2016 को अन्तर्गत धारा- 363, 366, 376 भा.द.वि. व 3/4 पॉक्सो एक्ट प्रेषित किया गया तथा न्यायालय द्वारा आरोप दिनांक 03.01.2017 को विरचित किया गया। न्यायालय/पीठासीन अधिकारी दीप कान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बहराइच द्वारा प्रभारी थाना पयागपुर, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सन्त प्रताप सिंह, सन्तोष सिंह व सुरेन्द्र मौर्य तथा कोर्ट मोहर्रिर का0 बृजेश कुमार साहनी व थाना पैरोकार का0 जितेन्द्र यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 16.05.2025 को दोषी अभियुक्त रामजी गौतम उपरोक्त को 10 वर्ष का कारावास व ₹70,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 05 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।




