एडीओ पंचायत और महिला समेत 4 के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत और धाराओं में कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया केस
दैनिक बुद्ध का सन्देश
बहराइच | एडीओ पंचायत और महिला समेत चार के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में बहराइच जिले के थाना हरदी की पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी अनुसार हरदी थाना अंतर्गत अंगरौरा दुबहा गांव निवासी राम प्रभाव पुत्र सरदार वर्तमान समय में मोतीपुर थाना क्षेत्र के मंझाव गांव में रहते हैं। राम प्रभाव ने वकील के द्वारा सीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल कर कहा है कि उसकी जमीन पर कब्जे को लेकर तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी अंगरौरा दुबहा वर्तमान में एडीओ पंचायत प्रवीण श्रीवास्तव ने उसे परिवार रजिस्टर में मृत घोषित कर दिया था ; जिसके चलते मृत प्रमाण पत्र के द्वारा उसकी जमीन पर अंगरौरा दुबहा गांव निवासी पुष्पा देवी पति राम नारायन, भुल्लन पुत्र शिव चरन, मन्नू पुत्र राम अवतार ने जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। जब इसकी शिकायत दो अगस्त 2024 को की गई तो सभी ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देने के बाद भी कोई कार्यवाई नहीं हुई ; जिस पर उसने न्यायालय की शरण ली। सीजेएम कोर्ट ने हरदी पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए। थानाध्यक्ष कमल शंकर चतुर्वेदी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर एडीओ पंचायत प्रवीण श्रीवास्तव,पुष्पा देवी, भुल्लन और मन्नू के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच उप निरीक्षक अशोक सिंह ने शुरू कर दिया है।





