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उत्तर प्रदेशगोंडा

अवैध सागौन वृक्षों की कटान पर वन संरक्षक के संज्ञान लेते ही दर्ज हुआ मुकदमा

रेन्जाधिकारी का सख्त निर्देश बिना परमिट कटान पर होगी सख्त कार्यवाही

दैनिक बुद्ध का संदेश
गोन्डा। वन प्रभाग के अन्तर्गत सादुल्लाह नगर वन रेंज क्षेत्र में लकड़कट्टो के द्वारा बिना बिना परमिट के अवैध सागौन वृक्षों की कटान के खबर को हिन्दी दैनिक बुध का संदेश अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था,जिसका संज्ञान वन संरक्षक देवीपाटन वृत्त डॉ सेम्मारन एम. ने लेकर प्रभागीय वनाधिकारी गोन्डा अनुराग प्रियदर्शी को कार्यवाही का निर्देश दिया था।इसकी क्रम में वन क्षेत्राधिकारी सादुल्लाह नगर विजयपाल ने तत्काल मामले पर मुकदमा लिखाने के सम्बन्ध में वन दरोगा सुधीर कुमार और फॉरेस्ट गार्ड सुखदेव मिश्रा को मौके पर निरीक्षण करके तथा अवैध तरीके से पातन हुए वृक्षों का बूट तथा अन्य जरूरी कार्यवाही को करके जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।मौके का निरीक्षण करके वन कर्मियो ने 45 अवैध कटे सागौन वृक्षों की जानकारी दी, जानकारी मिलते ही वन क्षेत्राधिकारी सादुल्लाह नगर के निर्देश पर वन दरोगा सुधीर कुमार और फॉरेस्ट गार्ड सुखदेव मिश्रा के लिखित तहरीर पर एक नामजद तथा दो अज्ञात व्यक्तियों पर थाना खोड़ारे में अवैध तरीके से कटान करने के सम्बन्ध में धारा 4/10 के तहत अभियोग दर्ज कराया गया है।वहीं वन क्षेत्राधिकारी सादुल्लाह नगर विजय पाल ने दूरभाष पर जानकारी करने पर बताया की प्रतिबंधित वृक्षों के अवैध तरीके से कटान पर कार्यवाही तय है।वन क्षेत्राधिकारी ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर ठेकेदार बिना परमिट के मनमाने तौर-तरीकों से कटान करेंगे तो विभागीय कार्यवाही के साथ ही मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। प्रतिबंधित वृक्षों की कटान करने से पूर्व उसका नियमपूर्वक परमिट बनवा लें और कानून कार्यवाही से बचें।

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