गोरखपुर        महराजगंज        देवरिया        कुशीनगर        बस्ती        सिद्धार्थनगर        संतकबीरनगर       
उत्तर प्रदेशसिद्धार्थनगर

खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 साल की सजा

दैनिक बुद्ध का संदेश
खेसरहा। ष्ऑपरेशन कन्विक्शनष् अभियान के तहत खेसरहा थाना पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या के एक आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत वाद संख्या-84/2025 एवं मुकदमा अपराध संख्या-234/2024, धारा 105 बीएनएस थाना खेसरहा की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 सिद्धार्थनगर में हुई। न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने मामले में अभियुक्त आत्माराम लोधी पुत्र स्वर्गीय बाबूराम लोधी निवासी कोटिया पाण्डेय, थाना खेसरहा को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में जिला मॉनिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश्वर चन्द्र, थाना खेसरहा की प्रभावी पैरवी और सराहनीय योगदान रहा। पुलिस अधिकारियों ने इसे ष्ऑपरेशन कन्विक्शनष् के तहत एक

Related Articles

Back to top button