गोरखपुर        महराजगंज        देवरिया        कुशीनगर        बस्ती        सिद्धार्थनगर        संतकबीरनगर       
उत्तर प्रदेशबलरामपुर

जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा-163 लागू

बलरामपुर। जनपद बलरामपुर में शांति, कानून-व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारादृ163 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 01 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक सम्पूर्ण जनपद बलरामपुर में प्रभावी रहेगा। जनपद की भौगोलिक स्थिति, मिश्रित आबादी तथा आगामी माहों में पड़ने वाले विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्वोंकृ जैसे पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, ईद-उल-फितर एवं रामनवमी आदिकृ को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति, अफवाह अथवा शांति भंग की आशंका को रोका जा सके।
आदेश के प्रमुख बिंदु
सार्वजनिक स्थानों पर पाँच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति हथियार, लाठी, डंडा, चाकू, विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। बिना अनुमति जुलूस, धरना, प्रदर्शन एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। भड़काऊ भाषण, नारेबाजी, अफवाह अथवा साम्प्रदायिक तनाव फैलाने वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर पटाखों अथवा विस्फोटक पदार्थों का भंडारण एवं प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की नई धार्मिक अथवा सामाजिक परंपरा प्रारंभ करने की अनुमति नहीं होगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारादृ223 के अंतर्गत कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की अपील जिला प्रशासन ने जनसामान्य से अपील की है कि वे शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें, अफवाहों पर ध्यान न दें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन अथवा पुलिस को दें। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए सभी थाना प्रभारी, उपजिलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!