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उत्तर प्रदेशगोंडा

वाहनों में अवैध रूप से लगे हूटर,ब्लैक फिल्म तथा प्रेशर हॉर्न पर हुआ कार्यवाही

गोन्डा। जनपद एआरटीओ (प्रशासन) आर.सी.भारतीय एवं सीओ ट्रैफिक गोण्डा के निर्देशन में टी.आई. गोण्डा की उपस्थिति में गोण्डादृफैजाबाद रोड स्थित दर्जीकुआं चौराहे पर संचालित किया गया।अभियान का मुख्य उद्देश्य वाहनों में अवैध रूप से लगे हूटर, ब्लैक फिल्म तथा प्रेशर हॉर्न के प्रयोग पर प्रभावी रोक लगाना तथा आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था।अभियान के दौरान गोण्डादृफैजाबाद मार्ग से गुजरने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों की सघन जांच की गई।जांच के समय जिन वाहनों में हूटर, ब्लैक फिल्म अथवा प्रेशर हॉर्न का अवैध रूप से प्रयोग पाया गया, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई। इस क्रम में कुल 17 वाहनों पर यूकेएटी अभियोग के अंतर्गत चालान की कार्यवाही की गई। संबंधित वाहन चालकों को नियमों का उल्लंघन न करने की सख्त हिदायत दी गई तथा भविष्य में ऐसे कृत्य दोहराने पर कठोर कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई।अधिकारियों द्वारा वाहन चालकों को बताया गया कि हूटर, ब्लैक फिल्म और प्रेशर हॉर्न का प्रयोग न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है।अनावश्यक तेज आवाज वाले हॉर्न से आमजन, विशेषकर बुजुर्गों,बच्चों और रोगियों को परेशानी होती है। वहीं ब्लैक फिल्म के कारण वाहन के अंदर की गतिविधियां स्पष्ट नहीं दिखतीं,जिससे सुरक्षा संबंधी जोखिम उत्पन्न होते हैं।अभियान के दौरान सभी वाहन चालकों एवं आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। उन्हें हेलमेट, सीट बेल्ट के प्रयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, ट्रैफिक सिग्नल का सम्मान करने तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि सड़क पर सुरक्षित यात्रा तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति यातायात नियमों का शत-प्रतिशत पालन करे।

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