पुलिस की प्रभावी पैरवी से 06 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कठोर कारावास

सिद्धार्थनगर। पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में मंगलवार को ैज्.छ.630/2024 मु0अ0सं0 91/2024 धारा- 376।ठ, 452, 506 भादवि0 व 5ड/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना डुमरियागंज में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गवाहान का एक माह में मा0 न्यायालय में परीक्षण कराया गया, जिस पर मा0 न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पाक्सो एक्ट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त मोहम्मद आरिफ उर्फ राजू पुत्र मोहम्मद सलीम निवासी वार्ड नं0-15 कस्बा व थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर को धारा 376, 452 भा0द0वि0 व 5ड/6 पाक्सो एक्ट में आजीवन कठोर कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए) व ₹ 55,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार कर पाठक तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी बावनजीत गौतम थाना डुमरियागंज का सराहनीय योगदान रहा।




