खीरी पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध की प्रभावी कार्यवाही व पैरवी

लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम मे आज दिनांक 15.01.25 को 03 मामलों में माननीय न्यायालय जनपद खीरी द्वारा दण्डित किया गया है सजा का विवरण निम्नवत है- 1. वर्ष 2002 में थाना खीरी जनपद खीरी पर अभि0 हरिनारायण पुत्र बाबूराम पाल नि0 हरवंसपुर थाना सजेती जिला कानपुर के द्वारा लापरवाही से वाहन चलाना जिससे पीड़ित का गंभीर रूप से घायल हो जाने पर मु0अ0सं0 185/2002 धारा 279/337/338/429/427 भादवि थाना खीरी जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्या0 ।ब्श्रड-02 खीरी द्वारा करते हुए आज दिनांक 15.01.2025 को अभि0 हरिनारायण उपरोक्त को ’कोर्ट के उठने तक के कारावास व 2500/- रू के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। 2. वर्ष 2009 में थाना खीरी जनपद खीरी पर अभि0 बद्री प्रसाद पुत्र गजोधर लाल पासी नि0 वैरियनपुरवा ओयल थाना व जिला खीरी के कब्जे से अवैध कच्ची शराब बरामद होने पर मु0अ0सं0 250/09 धारा 60(2) आबकारी अधि0 थाना खीरी जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्या0 ।ब्श्रड-02 खीरी द्वारा करते हुए आज दिनांक 15.01.2025 को अभि0 बद्री प्रसाद उपरोक्त को ’कोर्ट के उठने तक के कारावास व 800/- रू के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। 3. वर्ष 2008 में थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पर अभि0 राममूर्ति पुत्र बेचुलाल कहार नि0 मो0 कस्बा व थाना मोहम्मदी जिला खीरी के कब्जे से 01 अदद अवैध छुरा बरामद होने पर मु0अ0सं0 941/08 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खीरी जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्या0 ।ब्श्रड मोहम्मदी खीरी द्वारा करते हुए आज दिनांक 15.01.2025 को अभि0 राम मूर्ति उपरोक्त को ’जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 500/- रू के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

Exit mobile version