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अम्बेडकरनगर : पत्रकार के मामले में जनपद न्यायालय ने दिया मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश

दैनिक बुद्ध का सन्देश
अम्बेडकरनगर। विगत दिनों पूर्व टांडा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पत्रकार के साथ रात्रि काले हुई सोने की चौन लूटकांड में विरोध करने पर अभियुक्तों ने पत्रकार को किया था लहुलोहन जिसमे टांडा कोतवाली पुलिस ने पत्रकार श्याम शर्मा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया था इस दौरान न्याय पाने के लिए पत्रकार श्याम शर्मा ने अपने अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के माध्यम से 156 (3) के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करने हेतु जिला न्यायालय में आवेदन दिया था न्यायालय ने अधिवक्ता के माध्यम से प्रयाप्त साक्ष्य प्रस्तुत होने के दौरान मामले को सही करार करते हुए टांडा कोतवाली पुलिस को एक सप्ताह में मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया हैं।

ज्ञातव्य हो की पत्रकार विगत दिनों पूर्व कुछ काम से निकला था और वापसी में अपने घर जा रहा था उसी दौरान रात्रि 8.30 बजे विपक्षी रफी और मोहम्मद फैसल निवासी हयतगंज ने पत्रकार की गले में पहनी चौन छिनने का दुस्साहस किया था इस दौरान पत्रकार के विरोध करने पर विपक्षी ने ईट से उसके सर में मार कर घायल कर दिया था उक्त प्रकरण में तत्काल पत्रकार ने टांडा कोतवाली पुलिस को सूचना दी थी मौके पर विपक्षी को पुलिस थाने भी रात्रि में लगभग 01.00 बजे लाई थी लेकिन दबाव पड़ने के कारण मामले में पुलिस ने कोई अभियोग दर्ज नहीं किया और पत्रकार को जनपद न्यायालय की शरण अपने अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के माध्यम से लेनी पड़ी और न्यायालय ने प्रयाप्त साक्ष्य प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता के दलील पर टांडा कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

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