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रायबरेली : धूम्रपान/तम्बाकू उत्पादों की बिक्री कर रहे दुकानों पर सचल दल द्वारा छापेमारी की गई

दैनिक बुद्ध का संदेश
रायबरेली। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर मजिस्ट्रेट बाबू राम के नेतृत्व में सचल/प्रवर्तन दल द्वारा कोटपा अधिनियम-2003 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला अस्पताल (पुरुष) के आस-पास परिसर मेे खाने-पीने की दुकानों व जनरल स्टोर पर धारा-04 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान/तम्बाकू उत्पादों की बिक्री कर रहे दुकानों पर सचल दल में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 अरुण कुमार, शैफाली रस्तोगी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सब इन्स्पेक्टर कोमल मलिक द्वारा सघन छापेमारी करते हुए चेतावनी व न्यूनतम जुर्माने की कार्यवाही की गयी। साथ ही धारा-06 के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा तम्बाकू उत्पादों के क्रय/विक्रय व उपयोग न किये जाने हेतु भी चेतावनी दी गयी तथा जुर्माना वसूल किया गया। आगे भी इस प्रकार की छापेमारी समय-समय पर की जाती रहेगी एवं उल्लंघन करने पर दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ताकि जनपद रायबरेली को तम्बाकू मुक्त एवं जनपद वासियों को तम्बाकू/धूम्रपान से होने वाले स्वास्थ्य हानि से बचाया जा सके।

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